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विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का डेटा कस्टम को देना होगा, भुगतान कैसे सहित सभी जानकारियां देनी होगी

RNE Network

केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी कस्टम विभाग को देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश सरकार ने सभी विमानन कम्पनियों को देने के लिए कहा है ताकि कस्टम विभाग के पास विदेश जाने वालों का पूरा डेटा रहे।


विमानन कम्पनियों को अगले साल 1 अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का डेटा कस्टम विभाग को देना अनिवार्य होगा। शर्त का पालन न करने पर विमानन कम्पनियों पर जुर्माना हो सकता है। नये नियमों के अनुसार उड़ान के 24 घन्टे पहले मोबाइल नम्बर और पैसे भुगतान के तरीकों की जानकारी साझा करनी होगी।